बिहार पत्रकार पेंशन योजना का नाम बदल कर जल्द ही बिहार पत्रकार सम्मान योजना कर दिया जाएगा।सरकार पेंशन के नियमों में कुछ संशोधन करके बिहार में पत्रकारों की पेंशन योजना के पुराने संस्करण को संशोधित करने की रणनीति बना रही है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का नाम बदलने और मौजूदा पेंशन के नियमों में आवश्यक संशोधनों के लिए योग्य सेवानिवृत्त पत्रकारों के लाभ के लिए सूचना एवं जन संपर्क विभाग (IPRD) को निर्देश दे दिए हैं।
सरकार ने पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल से भी योजना के लिए कुछ प्रभावी सुझाव देने के लिए अनुरोध किया है। उनसे यह भी पूछा गया है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों के कार्य अनुभव के योग्यता मानदंडों को प्रमाणित करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत लाभ
इस योजना के मौजूदा नियमों के अनुसार, लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ मिलेगा
पेंशन के रूप में लाभार्थी को प्रति माह 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
बिहार में 20 वर्ष का न्यूनतम अनुभव वाले 60 वर्ष की आयु को पार करने वाले एक सेवानिवृत्त पत्रकार को इस योजना के लिए योग्य माना जायेगा। इससे पहले, कुछ पत्रकारों ने सरकार से पेंशन की रकम बढ़ाने के लिए अनुरोध किया, लेकिन सरकार ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। फरवरी 2015 में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की शासन अवधि में बिहार पत्रकार सम्मान योजना का गठन किया गया था।